एएस 12 के अनुसार, सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उचित आश्वासन न हो कि: (ए) उद्यम अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगा; और (बी) अनुदान प्राप्त होगा.
किसी विशिष्ट मूल्यह्रास योग्य संपत्ति से संबंधित अनुदान के लिए, एएस 12 लेखांकन के दो तरीके प्रदान करता है:
- परिसंपत्ति की लागत कम करें: परिसंपत्ति के बुक वैल्यू पर पहुंचने पर अनुदान को परिसंपत्ति के सकल मूल्य से घटा दिया जाता है। फिर परिसंपत्ति की कम लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।
- आस्थगित आय के रूप में माना जाए: अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। यह आम तौर पर उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में जमा करके और उस अनुपात में किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।
दोनों विधियाँ स्वीकार्य हैं, और विकल्प को लगातार लागू किया जाना चाहिए।