प्रश्न 7
Sub-questions (2)
जनवरी 2024 महीने के लिए जीएसटीआर 3बी एक पंजीकृत व्यक्ति मेसर्स अविशा लिमिटेड द्वारा सीजीएसटी अधिनियम 2017 द्वारा निर्धारित नियत तारीख, जो कि 20 फरवरी, 2024 है, के भीतर दाखिल किया गया है। कंपनी के संज्ञान में आया है कि जनवरी, 2024 महीने के लिए देय कर का भुगतान ₹16,000 से कम किया गया है। ₹16,000 की कमी का भुगतान 20 मार्च, 2024 को फरवरी 2024 महीने के लिए जीएसटीआर 3बी दाखिल करते समय नकद बहीखाता और क्रेडिट बहीखाता के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से किया गया है: विवरण कैश लेजर क्रेडिट लेजर कमी ₹12,000 ₹4,000 मान लें कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और क्रेडिट लेज़र में उपरोक्त कमी के लिए पर्याप्त शेष है। गणना को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाना चाहिए। चूंकि 2024 लीप वर्ष है, इसलिए इसका प्रभाव बताएं।
सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 के तहत टीसीएस (स्रोत पर कर का संग्रह) एकत्र करने के लिए कौन उत्तरदायी है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 52 और सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने और सरकार को टीसीएस जमा करने से संबंधित प्रावधानों को संक्षेप में बताएं।